
राकेश जैन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला सीबीगंज क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है, जहां 35 वर्षीय श्रवण कुमार अपनी पत्नी मीना (30) के साथ रहता था। श्रवण को शराब पीने की लत थी, जिससे दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। 11 अगस्त 2021 की रात नशे की हालत में घर लौटने पर जब मीना ने उसे टोका, तो गुस्से में आकर श्रवण ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 13 अगस्त 2021 को श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों और अन्य सबूतों को अदालत के सामने पेश किया।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल कानूनी रूप से गंभीर है, बल्कि नैतिक रूप से भी निंदनीय है। उन्होंने वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं।
सरकारी वकील दिगंबर सिंह के अनुसार, अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।