
सागर, मध्य प्रदेश: सागर जिले में प्रशासनिक ढिलाई पर कलेक्टर संदीप जी. आर. ने सख्त रुख अपनाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7(क) का उल्लंघन करने और जन-आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में 44 पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने इन सभी सचिवों को तीन दिनों के भीतर प्रतिदिन ₹250 की दर से वसूला गया जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
क्यों हुई यह कार्रवाई?
यह कार्रवाई उन पंचायत सचिवों पर की गई है जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर जनता के आवेदनों का निपटारा नहीं किया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ निश्चित समय-सीमा में मिलना अनिवार्य है, और इसमें किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाता है। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इन जनपदों के सचिवों पर लगा जुर्माना:
जुर्माना लगने वाले पंचायत सचिवों में बंडा, देवरी, केसली, शाहगढ़, जैसीनगर और रहली जनपद के अधिकारी शामिल हैं।
बंडा जनपद के अंतर्गत: अमोल सिंह लोधी (बिनेका), अनुरूद्ध सिंह (सेमरादात), भूपेंद्र सिंह (गडर), हरिदास अहिरवार (गनयारी), भगवान दास (नैनधरा), भगवान सिंह लोधी (चारौधा), कृष्णा कुमार पटसरिया (खारमउ), प्रकाश मिश्रा (बरा), समर सिंह (हनौता पटकुई), रद्युराज सिंह (हनौता सहावन), राजेन्द्र चौहान (नीमोन), रामकुमार चौबे (पिडरूआ), रामेन्द्र सिंह लोधी (बिलौआ), राजेन्द्र तिवारी (पिपिरिया चैदा), वीर सिंह लोधी (पढवार), प्रकाश अहिरवार (चौका भेड़ा), सुरेन्द्र सिंह लोधी (भेड़ाखास), रामकुमार चौबे (साजीबंडा), वीर सिंह गौंड (सिग्रावन) और रद्युनाथ सिंह (बमौरी सागर)।
देवरी जनपद के अंतर्गत: भरत उपाध्याय (अंतपुरा), जयराम पटैल (डोगरसलैया), दीपक खटीक (नया खेड़ा), गुलाब राय (पडरिया बुजुर्ग), लखन लाल लोधी (मडखेरा), प्रमोद कुमार चौबे (धुलतरा), वीरेन्द्र सिंह लोधी (बेलढाना) और सुरेश कुर्मी (सिमरिया डोभी)।
केसली जनपद के अंतर्गत: घनश्याम यादव (देहचुआ), खेमवंत सिंह लोधी (जनकपुर), नारायण सिंह लोधी (दिलहरि), रमेश कुमार दुबे (खमरिया), रमाकांत पचौरी (तेंदू डाबर)।
शाहगढ़ जनपद के अंतर्गत: लखन लाल यादव (तारपोह), राद्यवेन्द्र राजपूत (महूना), राम सजीवन यादव (शासन), रामस्वरूप अहिरवार (उजनेठी), रवीकांत गोस्वामी (बरायठा)।
जैसीनगर जनपद के अंतर्गत: नरेन्द्र सिंह (सागौनी पुरैना), रद्युराज सिंह (मनक्याई), अंतपुरा पंचायत के सचिव।
रहली जनपद के अंतर्गत: रोहन सिंह ठाकुर (बगासपुरा), पुरुषोत्तम पटैल (गुडाकला), भैयाराम चढ़ार (कासलपिपरिया), मुन्नालाल बैरागी (चांदपुर)।
भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
कलेक्टर संदीप जी. आर. ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता के आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्या आप जानना चाहेंगे कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 क्या है और यह नागरिकों को क्या अधिकार देता है?