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MP में बड़ा बदलाव: अब जनता चुनेगी सीधे अपने 'निकाय प्रमुख', खत्म होगा 'पार्षद-खेल'! 'राइट टू रिकॉल' से नेता रहेंगे जनता के हाथ में

2025-09-09  Editor Shubham Jain  237 views

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भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर अब आम जनता पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो नगरीय निकायों के चुनाव की पूरी तस्वीर बदल देगा। अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पार्षदों के वोट से नहीं, बल्कि सीधे जनता के वोट से चुने जाएंगे। यह फैसला न सिर्फ चुनावी राजनीति को नया मोड़ देगा, बल्कि इससे जनता की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी।

सीधा चुनाव, सीधे जवाबदेही

अब तक, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को पार्षद ही चुनते थे। इस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में अक्सर खरीद-फरोख्त और अविश्वास प्रस्तावों का खेल चलता था, जिससे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भी अस्थिरता का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन का अध्यादेश लाकर यह साफ कर दिया है कि अब अध्यक्ष पद के लिए भी वही नियम लागू होंगे, जो नगर निगम के महापौर के लिए होते हैं। यानी, अब जनता सीधे अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिससे वे अपने काम के लिए जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे।

'राइट टू रिकॉल' का ब्रह्मास्त्र: गलत काम किया तो कुर्सी जाएगी

इस बड़े बदलाव के साथ ही सरकार ने जनता को एक और बेहद शक्तिशाली हथियार दिया है - 'राइट टू रिकॉल' (वापस बुलाने का अधिकार)। इस प्रावधान का मतलब है कि अगर कोई अध्यक्ष सही से काम नहीं करता है या जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो जनता उसे समय से पहले उसकी कुर्सी से हटा सकती है। यह प्रावधान नेताओं पर जनता का सीधा नियंत्रण स्थापित करेगा। इससे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमेशा सतर्क रहेंगे और जनता के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। यह कदम लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब नेता जनता से किए गए वादों से मुकर नहीं पाएंगे।

क्यों हो रहा है यह बदलाव?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव कई कारणों से किया जा रहा है। पहला, यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग (खरीद-फरोख्त) को रोकेगा। दूसरा, यह जनता को सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा। और तीसरा, 'राइट टू रिकॉल' का प्रावधान नेताओं को अधिक जवाबदेह बनाएगा और उन्हें जनता के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करेगा। यह सब 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों पर सीधा असर डालेगा, जब यह नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी।

कैबिनेट में और भी कई अहम फैसले

आज की कैबिनेट बैठक में सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। इनमें नगरीय विकास विभाग का संशोधन प्रस्ताव, ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और परिवहन विभाग के नए नियम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद संबल योजना के तहत राशि का वितरण भी सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। इसके अलावा, उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन विभाग की भी समीक्षा बैठकें कीं।

इन फैसलों से यह साफ है कि सरकार जनता से सीधे जुड़ने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया मॉडल किस तरह से मध्यप्रदेश की राजनीति और विकास को नई दिशा देता है।


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