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लाइसेंस नहीं, फिर भी चल रही थी 'राधेश्याम टी स्टॉल'! राजा भोज एयरपोर्ट ब्रिज के पास फूड सेफ्टी टीम का ताबड़तोड़ छापा, सैंपल जब्त

2025-11-06  Editor Shubham Jain  516 views

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया गया है। शहर के महत्वपूर्ण इलाके, राजा भोज एयरपोर्ट ब्रिज के पास बिना किसी सरकारी अनुमति के संचालित हो रही एक लोकप्रिय चाय-नाश्ते की दुकान पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापा मारा। इस औचक निरीक्षण से इलाके में हड़कंप मच गया।
🚫 लाइसेंस के नाम पर दुकान मालिक ने टेके घुटने!
जिस दुकान पर यह कार्रवाई हुई, उसका नाम 'राधेश्याम टी स्टॉल' है। यह स्टॉल एयरपोर्ट ब्रिज के पास एक प्राइम लोकेशन पर संचालित हो रही थी, जहां से रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना होता है। फूड विभाग की टीम जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्टॉल के मालिक भूरा से खाद्य सामग्री विक्रय एवं बनाने का लाइसेंस दिखाने को कहा गया।
सूत्रों के मुताबिक, मालिक भूरा आवश्यक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस (FSSAI लाइसेंस) प्रस्तुत नहीं कर सका। यह एक गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय करना सीधे तौर पर कानूनी अपराध है और ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा है।
🔬 चाय-नाश्ते के सामान का लिया गया सैंपल, अब रिपोर्ट का इंतजार!
लाइसेंस न मिलने के बाद, फूड एंड सेफ्टी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। टीम ने चाय, नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले तेल, बेसन और अन्य सामग्रियों के नमूने सील किए, जिन्हें अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "राजा भोज एयरपोर्ट ब्रिज के नजदीक राधेश्याम टी स्टॉल बिना लाइसेंस के चल रही थी। यह सुरक्षा मानकों का बड़ा उल्लंघन है। हमने खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं। इसके साथ ही, बिना लाइसेंस के प्रतिष्ठान चलाने का एक प्रकरण भी तैयार किया गया है।"
⚖️ जांच रिपोर्ट और लाइसेंस उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई
निरीक्षण के बाद, फूड एंड सेफ्टी की टीम खाद्य सामग्री का सैंपल और बिना लाइसेंस संचालन का प्रकरण बनाकर रवाना हो गई। अब इस पूरे मामले में दोहरी तलवार लटक रही है।
* सैंपल जांच: यदि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में लिए गए खाद्य सामग्री के नमूनों में मिलावट या निम्न गुणवत्ता पाई जाती है, तो दुकान मालिक पर कड़ा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
* बिना लाइसेंस संचालन: बिना FSSAI लाइसेंस के दुकान चलाने के लिए भी मालिक पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
फूड विभाग ने साफ कर दिया है कि राधेश्याम टी स्टॉल से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने और बिना लाइसेंस संचालन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी छोटे-बड़े खाद्य विक्रेता जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सके। यह कार्रवाई उन सभी छोटे-बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए एक कड़ी चेतावनी है, जो सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।
 


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