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बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी बड़ी जानकारी

2025-05-18   489 views

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मिर्जापुर (यूपी): धार्मिक नगरी विंध्याचल से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक पर एक नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। मिर्जापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर सोच का विषय बन चुका है।

क्या है पूरा मामला?

16 मई 2025 को विन्ध्याचल थाने पर एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी लगातार लड़की के मानसिक व भावनात्मक शोषण की कोशिश कर रहा था और उसे अपने धर्म में शामिल करने का दबाव बना रहा था।

पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला विन्ध्याचल थाने में मुकदमा संख्या 152/2025 के अंतर्गत धारा 87 बीएनएस व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस की सक्रियता से गिरफ्तारी संभव

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने थाना प्रभारी विन्ध्याचल और क्षेत्राधिकारी नगर को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद 17 मई को उपनिरीक्षक रोहिणी कुमार शुक्ला ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी इरफान पुत्र सहाबुद्दीन, निवासी निन्नवार उत्तर, थाना लालगंज, मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पृष्ठभूमि: पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह कोई पहला मामला नहीं है जब मिर्जापुर जिले में प्रेमजाल के जरिए लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया हो। कुछ समय पहले लालगंज थाना क्षेत्र से एक कोचिंग टीचर को भी इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शिक्षक ने छात्राओं को बहकाने के लिए अश्लील वीडियो क्लिप्स बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी।

प्रशासन की सख्ती और सामाजिक चेतावनी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। फिर भी ऐसे मामले बार-बार सामने आना समाज के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर रहा है।

विंध्याचल, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहां इस तरह की घटनाएं न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित करती हैं।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। लोगों का कहना है कि नाबालिगों को बहला-फुसलाकर उनके जीवन को बर्बाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

क्या कहता है कानून?

उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत जबरन, धोखे से, या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान है। यदि पीड़िता नाबालिग है या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंध रखती है, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है।

पुलिस की अपील

मिर्जापुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर किसी को भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस की सक्रियता तभी सफल हो सकती है जब समाज सजग हो।

धार्मिक नगरी विंध्याचल से सामने आया यह मामला न सिर्फ प्रशासन के लिए एक चुनौती है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों की परीक्षा भी है। समय आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सजग रहें। प्रशासन की तत्परता और कानून का सख्त पालन ही ऐसे मामलों पर लगाम लगाने में मददगार साबित हो सकता है।


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