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भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

20-10-2026  Vidisha Bharti Desk  13 views
भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

भोपाल। राजधानी भोपाल के प्रमुख रोशनपुरा चौराहे पर अब धरना-प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए चौराहे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

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पुलिस के अनुसार, रोशनपुरा चौराहे पर होने वाले धरना-प्रदर्शनों और अन्य आयोजनों के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होता है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ जरूरी सेवाओं के आवागमन में भी परेशानी की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

धरना, आंदोलन और पुतला दहन पर प्रतिबंध

जारी आदेश के मुताबिक, रोशनपुरा चौराहे पर हड़ताल, धरना, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। प्रतिबंध का उद्देश्य चौराहे और आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना तथा आम लोगों को होने वाली असुविधा से बचाना बताया गया है।

रोशनपुरा चौराहा राजधानी के व्यस्त मार्गों में शामिल है। यहां प्रदर्शन होने पर यातायात का दबाव आसपास की सड़कों पर भी बढ़ सकता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल के मार्ग अहम

रोशनपुरा चौराहे की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह मार्ग प्रशासनिक और सार्वजनिक आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित होने से लोगों को असुविधा हो सकती है।

पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य इन मार्गों पर यातायात का दबाव कम करना और आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना है।

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को मिलेगी प्राथमिकता

आदेश के तहत एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही निर्बाध बनाए रखने पर जोर दिया गया है। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और अग्निशमन वाहनों के समय पर घटनास्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध रहना जरूरी है।

दो महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश उसकी जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक लागू रहेगा। इस अवधि में रोशनपुरा चौराहे पर प्रतिबंधित गतिविधियों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। आदेश की सटीक शर्तों और उसके दायरे की जानकारी आधिकारिक आदेश से देखी जानी चाहिए।


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