भोपाल। त्योहारों के मौसम में घी, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए मध्यप्रदेश से अहम खबर सामने आई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच में असुरक्षित पाए गए घी और मसालों के 50 उत्पादों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनमें 42 उत्पादों के संबंधित बैच को देशभर के बाजारों से वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि आठ उत्पादों की बिक्री संबंधित जिलों में रोकने को कहा गया है। यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को असुरक्षित उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से की गई है। इस संबंध में 17-18 अक्टूबर 2026 को मीडिया रिपोर्टें भी प्रकाशित हुई हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष अभियान
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, प्रदेश में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच कराई गई। जांच में असुरक्षित पाए गए उत्पादों के संबंधित बैच पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
विभाग की कार्रवाई में दो श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में 42 उत्पादों के संबंधित बैच को देशभर के बाजारों से वापस मंगाने के आदेश शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में आठ उत्पादों की बिक्री संबंधित जिलों में रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई सूची में शामिल उत्पादों और उनके निर्धारित बैच पर केंद्रित है। उपभोक्ताओं को पैकेट पर दर्ज ब्रांड, पैक का आकार और बैच नंबर का मिलान करना चाहिए। केवल ब्रांड का नाम देखकर उसके सभी उत्पादों को असुरक्षित मानना उचित नहीं होगा।
इंदौर से छिंदवाड़ा तक कई जिलों के उत्पाद सूची में
प्राप्त सूची के अनुसार, कार्रवाई में इंदौर, धार, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, उज्जैन, दतिया और अन्य जिलों से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। सूची में घी के साथ मसालों के कुछ उत्पाद भी दर्ज हैं।
छिंदवाड़ा में किन उत्पादों का उल्लेख?
छिंदवाड़ा जिले से संबंधित सूची में अनिक घी 200 मिलीलीटर पैक, बैच नंबर DGB13F26A, और सात्विक केश देसी घी का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिले में पतंजलि काउ घी के 200 मिलीलीटर पैक से संबंधित एक अलग बैच पर भी कार्रवाई की खबर प्रकाशित हुई थी। उस मामले में बैच नंबर FAWB260017 बताया गया था।
उपभोक्ता ध्यान दें कि दोनों उत्पादों के बैच नंबर अलग-अलग हैं। इसलिए किसी उत्पाद के पैकेट पर मौजूद बैच नंबर की जांच करना आवश्यक है।
धार में इन घी उत्पादों का नाम
धार जिले की सूची में निम्न उत्पादों का उल्लेख किया गया है:
- श्रीमूल एगमार्क शुद्ध घी
- SRMI मिल्क क्रीम एगमार्क घी
- अमृत शुद्ध घी
- नंद कृष्णा घी
- मधुसूदन देसी घी
इसके अलावा, आठ उत्पादों की स्थानीय बिक्री पर रोक से जुड़ी सूची में धार का अनिक केश देसी घी 5 किलोग्राम पैक भी शामिल बताया गया है।
नर्मदापुरम और उज्जैन के उत्पाद
नर्मदापुरम से संबंधित सूची में संगाध देसी गाय का घी और जवासी काउ देसी घी का नाम दिया गया है। उज्जैन जिले के लिए डेयरी सरस घी पैक और जेवीएस ऑर्गेनिक गाय का घी सूची में शामिल बताए गए हैं।
इंदौर में घी और लाल मिर्च पाउडर पर कार्रवाई
इंदौर जिले से संबंधित सूची में गसंता प्रीमियम काउ घी, गुमर योर काउ घी, श्रीमूल एगमार्क और वास्तु एगमार्क घी के कई बैच का उल्लेख है। इसके साथ पीवर इंदौर लाल मिर्च पाउडर के कुछ बैच भी सूची में बताए गए हैं।
दतिया जिले में मधुसूदन देसी घी के बैच नंबर CFL-184 X0E0A का उल्लेख किया गया है।
उत्पादों के नाम और बैच नंबर उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार दिए गए हैं। उपभोक्ता और दुकानदार अंतिम निर्णय से पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मूल आदेश में दर्ज विवरण का मिलान अवश्य करें।
आठ उत्पादों की बिक्री पर जिले में रोक
विभागीय कार्रवाई की दूसरी श्रेणी में आठ उत्पादों की संबंधित जिलों में बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें धार का अनिक केश देसी घी 5 किलोग्राम पैक, छिंदवाड़ा का पतंजलि काउ घी 200 मिलीलीटर पैक, कटनी का अनिक घी पैक और नर्मदापुरम का संगाध काउ घी शामिल हैं।
इन निर्देशों का उद्देश्य संबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण को रोकना है। खाद्य कारोबारियों को सूची में शामिल उत्पादों की खरीद, भंडारण और बिक्री तत्काल बंद करने को कहा गया है।
उपभोक्ता क्या करें? विभाग की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश:
1. सूची में शामिल संबंधित उत्पाद और बैच नंबर की पहचान करें।
2. संबंधित बैच का उत्पाद न खरीदें और न ही उसका उपयोग करें।
3. यदि ऐसा उत्पाद घर में मौजूद है, तो उसे अलग रखें और वापसी के लिए दुकानदार या विक्रेता से संपर्क करें।
4. पैकेट पर दर्ज बैच नंबर, पैकिंग विवरण और अन्य पहचान संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें।
5. खाद्य पदार्थों में मिलावट या असुरक्षित उत्पाद की बिक्री की जानकारी नजदीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को दें।
दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों के लिए निर्देश:
- संबंधित उत्पादों की खरीद, भंडारण और बिक्री तत्काल रोकें।
- उपलब्ध स्टॉक की पहचान कर उसे अलग रखें।
- रिकॉल के निर्देशों के अनुसार संबंधित उत्पादों को वापस करने की प्रक्रिया अपनाएं।
- खाद्य विभाग की ओर से मांगी गई जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।
खरीदारी से पहले बैच नंबर जरूर जांचें
त्योहारों के दौरान घी और मसालों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेट की सील, निर्माण संबंधी जानकारी और बैच नंबर की जांच करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसी उत्पाद के बारे में विभागीय अलर्ट जारी होने पर केवल नाम देखकर घबराने के बजाय आधिकारिक सूची से पैकेट का मिलान करना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सतर्क रहने का संदेश देती है। संबंधित उत्पादों को बाजार से हटाने और बिक्री रोकने के निर्देशों का पालन कितना प्रभावी ढंग से होता है, यह आगे की निगरानी और कार्रवाई से स्पष्ट होगा।
विदिशा भारती की अपील: खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर दर्ज जानकारी जरूर पढ़ें। यदि आपके पास विभाग की सूची में शामिल कोई संबंधित बैच मौजूद है, तो उसका उपयोग न करें और विक्रेता से वापसी की प्रक्रिया के बारे में संपर्क करें।
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