भोपाल। शहर में अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच भोपाल ने तलैया क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फाइन शार्पिंग शॉप नाम से दुकान संचालित कर रहा था और इसी की आड़ में धारदार हथियारों के निर्माण एवं बिक्री का काम किया जा रहा था।
क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में धारदार छुरियां, ब्लेड और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी व अन्य उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी के पास इन हथियारों के निर्माण और बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची क्राइम ब्रांच
पुलिस के अनुसार अवैध हथियार रखने और उनकी गतिविधियों में शामिल लोगों की तलाश के दौरान क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया कि बैंड मास्टर तिराहा के आगे बुधवारा तलैया क्षेत्र में फाइन शार्पिंग शॉप नाम की दुकान संचालित करने वाला व्यक्ति बड़ी धारदार लोहे की छुरियां बनाकर बेच रहा है।
सूचना की पुष्टि के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। दुकान में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रफत अली, उम्र 40 वर्ष, निवासी ऐशबाग क्षेत्र, भोपाल बताया। पुलिस के अनुसार उसने दुकान का संचालक होना स्वीकार किया।
दुकान से बड़ी संख्या में धारदार सामान जब्त
तलाशी के दौरान पुलिस को दुकान से 12 बड़ी धारदार लोहे की छुरियां मिलीं। इसके अलावा छुरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली मूठ लगी छह बिना धार की ब्लेड और सात अन्य ब्लेड भी बरामद की गईं।
पुलिस ने दुकान से हथियारों और संबंधित गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण भी जब्त किए। इनमें ग्राइंडर मशीन, धार लगाने वाली मशीन, ड्रिल मशीन, कटर, हथौड़ी, निहायी, हैंड ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक मोटर सहित अन्य औजार शामिल हैं।
इसके साथ ही छुरियों की मूठ से संबंधित सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस ने जब्त सामान को प्रकरण में शामिल कर लिया है और आगे की विवेचना की जा रही है।
लाइसेंस नहीं मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला
पुलिस के मुताबिक आरोपी से धारदार हथियारों के निर्माण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी का यह कृत्य धारा 25(1AA) आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। गिरफ्तारी की कार्रवाई नियमानुसार की गई और आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी गई।
पुलिस के अनुसार प्रकरण अपराध क्रमांक 123/26, धारा 25(1AA) आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच के तहत दर्ज किया गया है।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रफत अली, पिता शराफत अली, उम्र 40 वर्ष है। उसकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा बताई गई है। वर्तमान कार्रवाई से संबंधित अपराध क्रमांक 123/26 का रिकॉर्ड पुलिस ने दर्ज किया है।
पुलिस अब मामले में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध रूप से तैयार किए जा रहे धारदार हथियारों की बिक्री किन लोगों को की जाती थी और इस गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका है या नहीं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई
भोपाल शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में पुलिस उपायुक्त अपराध अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान तथा सहायक पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में थाना क्राइम ब्रांच प्रभारी अशोक मरावी और उनकी टीम ने कार्रवाई की।
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
कार्रवाई में उप निरीक्षक इरशाद अंसारी, सहायक उप निरीक्षक मो. सादिक, प्रधान आरक्षक विश्वजीत भार्गव, प्रधान आरक्षक मुजफ्फर, प्रधान आरक्षक मुकेश सिंह, प्रधान आरक्षक नारायण मीणा, आरक्षक मुकेश शर्मा और आरक्षक प्रदीप सिंह की भूमिका रही।
क्राइम ब्रांच ने जब्त हथियारों और अन्य सामग्री को प्रकरण की विवेचना में शामिल किया है। पुलिस अब हथियारों के निर्माण और संभावित बिक्री से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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