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शादी के डेढ़ माह बाद प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता, धमकी देकर करता था पीछा | पुलिस ने अपहरण का दर्ज किया केस

2025-06-10  Editor Shubham Jain  837 views

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अमेठी – उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विवाह के महज डेढ़ महीने बाद ही एक नवविवाहिता अपने पुराने प्रेमी के साथ फरार हो गई। यह घटना भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां युवती के मायके में रह रही थी और तभी वह प्रेमी के बहकावे में आकर घर से लापता हो गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का गंभीर मामला दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला भाले सुल्तान थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 22 वर्षीय बेटी का विवाह 20 अप्रैल 2025 को अयोध्या जिले के एक युवक से पारंपरिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही, 6 जून को युवती अपने मायके आई थी। लेकिन इसी दिन शाम करीब 7:30 बजे एक अप्रत्याशित घटना घट गई।

महिला ने आरोप लगाया कि प्रतापगढ़ निवासी युवक उदयराज उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। यह वही उदयराज है, जिससे युवती का विवाह से पहले प्रेम-प्रसंग रहा था। पीड़िता की मां का दावा है कि युवक पहले से ही बेटी को धमकी दे रहा था कि यदि उसने किसी और से शादी की, तो वह उसे जबरन भगा ले जाएगा।

विवाहिता पर बना रहा था दबाव

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उदयराज काफी समय से उनकी बेटी पर शादी न करने का दबाव बना रहा था। वह कहता था कि विवाह के बावजूद वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि उसने युवती को कई बार फोन कर धमकाया भी था। परिजनों ने इस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि विवाह हो चुका था और युवती ससुराल में सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी।

लेकिन जब युवती अपने मायके आई, तो शायद आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपने साथ भगा ले गया। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस

इस मामले में थानाध्यक्ष तनुज पाल ने जानकारी दी कि आरोपी युवक उदयराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए या शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से अपहरण किया जाता है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम गठित कर दी है, जो आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। थानाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और विवाहिता को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।

ग्रामीणों में फैली सनसनी, परिवार में मातम

इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि आखिर विवाहिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया? कहीं उसके ऊपर मानसिक दबाव तो नहीं बनाया गया? वहीं, युवती के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। उन्होंने न्याय और बेटी की सलामती की गुहार लगाई है।

परिवार का यह भी कहना है कि अगर समय रहते उदयराज के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए होते, तो आज यह स्थिति नहीं आती। उन्होंने प्रशासन से इस तरह के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि अन्य युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

क्या कहता है कानून?

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार, किसी महिला का अपहरण करना या उसे शादी के लिए मजबूर करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर आरोपी पर दबाव, धमकी या बल प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, तो सजा और भी कठोर हो सकती है।है

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारा समाज अब भी प्रेम संबंधों और पारिवारिक प्रतिष्ठा के बीच तालमेल बिठा पा रहा है? जब एक विवाहिता अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ चली जाती है, तो इसके पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, धमकी और मानसिक शोषण भी हो सकता है।

अब देखना यह है कि अमेठी पुलिस कितनी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद करती है। साथ ही, यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि रिश्तों को लेकर पारदर्शिता और सतर्कता अब पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है।


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